दिल्ली दंगे केस: उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत खारिज, SC के फैसले पर इमरान मसूद ने उठाए सवाल
दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साज़िश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं कई बार यह कह चुका है कि जमानत मौलिक अधिकार है, ऐसे में इस पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मौलिक अधिकार का भी हो मूल्यांकन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तो उसे भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि लंबे समय तक विचाराधीन कैद में रखे जाना भी एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर न्यायिक नजरिया संतुलित होना चाहिए। यह भी पढ़ें:UP:भाजपा नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से धमकी, सरधना थाने में FIR दर्ज, बोले-सनातन के हक की बात करता रहूंगा
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 05, 2026, 13:35 IST
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