Una News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को 22-22 वर्ष का कठोर कारावास
ऊना। जिले में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो दोषियों को 22-22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2024 का है, जिसमें 16 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप था।पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी पहचान सन्नी उर्फ गुरप्रीत निवासी जालंधर, पंजाब से हुई थी। आरोप है कि 26 मई 2024 को गुरप्रीत और उसका साथी कार्तिक उसे स्कूटी पर धार्मिक स्थल ले गए। शाम के समय आरोपियों ने वहां एक दुकान के समीप कमरा लिया, जहां छात्रा को जबरन शराब पिलाई गई। इसके बाद गुरप्रीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार रात करीब 12 बजे दोनों आरोपी उसे नशे की हालत में स्कूटी पर वापस लेकर चले। इस दौरान गांव के समीप गुरप्रीत ने दोबारा दुष्कर्म किया। इसके बाद कार्तिक ने भी उसके साथ गलत काम किया। छात्रा ने बताया कि इसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। सुबह होश आने पर उसने खुद को एक कार की डिक्की में पाया। इसके बाद उसने तुरंत अपने परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसके साथ हुई वारदात के पुष्टि हुई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान सेक्शन-6 पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया। सेशन स्पेशल जज ऊना नरेश ठाकुर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 18 लोगों की गवाही हुई। जिसके आधार पर दोनों युवकों को छात्रा के साथ किए सामूहिक दुष्कर्म के दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों दोषियों को 22-22 साल की कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजाई सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पीड़िता पक्ष से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 30, 2026, 00:00 IST
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