Kurukshetra News: चोरी के दो दोषियों को किया रिहा
कुरुक्षेत्र। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनमोल कक्कड़ ने फैसला सुनाते हुए चोरी के दो दोषियों को सजा के रूप में जेल में बिताई गई अवधि को ही पर्याप्त मानते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने गरीबी और परिवार का एकमात्र कमाने वाला होने का हवाला देकर कोर्ट से नरमी की अपील की। कोर्ट ने आरोपियों की पृष्ठभूमि, अपराध की प्रकृति और जेल अवधि को ध्यान में रखते हुए जेल में बिताए समय को सजा मानते हुए दोनों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए।पहले मामले के अनुसार कृष्णा गेट थाना क्षेत्र से 12 अक्टूबर 2021 को शाम करीब सात बजे थानेसर क्षेत्र में आरोपी करण उर्फ बाबा और नवजोत सिंह उर्फ मानू ने शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल चोरी की थी। 16 अक्टूबर 2021 को शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। ट्रायल के दौरान करण की मौत हो गई, जिसके चलते 30 अक्टूबर 2024 को उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। नवजोत सिंह ने स्वेच्छा से अपराध कबूल लिया। कोर्ट ने कबूलनामा स्वैच्छिक पाए जाने पर उसे दोषी ठहराया।दूसरे मामले में थानेसर सिटी थाना क्षेत्र से 27 मार्च 2022 को सुबह करीब 7:30 बजे यमुनानगर के प्रताप नगर के रहने वाले आरोपी रवि कुमार और छछरौली के रहने वाले रोहित उर्फ टिंकू ने शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल चुरा ली। ट्रायल में रोहित उर्फ टिंकू ने 16 अप्रैल 2025 को अपराध कबूल लिया था। इसके बाद रवि कुमार ने भी 25 फरवरी को स्वेच्छा से कबूलनामा दिया, जिसे स्वीकार कर दोषी ठहराया गया था। संवाद
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 02, 2026, 02:56 IST
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