Himachal: तबादला प्रशासन का विवेकाधिकार, कर्मचारी की मर्जी नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति में स्पष्ट किया है कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण पाना किसी भी कर्मचारी का कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि विशेष रूप से तब, जब जिला कैडर के पदों पर नियुक्त कर्मचारी उसी जिले में सेवा देने के लिए बाध्य है। हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति जिला कैडर के पद पर होती है, तो वह उसी जिले में सेवा करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि तबादला करना प्रशासन का विवेकाधिकार है, न कि कर्मचारी की मर्जी। अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता सोहन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में दिया है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 26, 2026, 18:12 IST
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