Gujarat: टीएमसी नेता साकेत गोखले को जमानत देने से इनकार, अहमदाबाद सत्र अदालत का फैसला

अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने क्राउडफंडिंग के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरूपयोग से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एबी भोजक ने गुरुवार को पारित आदेश में कहा कि गोखले के खिलाफ एक मजबूत मामला था। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते वह इस चरण में जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ हस्तक्षेप और छेड़छाड़ कर सकते हैं। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पांच जनवरी को उसकी पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गुजरात पुलिस द्वारा दो बार गिरफ्तार करने पर चर्चा में आए साकेत इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले को गुजरात पुलिस द्वारा एक ही दिन में दो बार गिरफ्तार करने पर चर्चा में आए थे। गोखले पर मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप लगा था। अक्तूबर में मोरबी शहर में ब्रिज के टूटने के कारण कुल 135 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें 55 बच्चे भी शामिल थे। इस दुर्घटना में 100 लोग अकेले मोरबी जिले के रहने वाले थे।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 13, 2023, 15:56 IST
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