हिमाचल: सड़क किनारे नालियों में घरेलू सीवेज या कचरा डाला तो प्रतिदिन 1000 रुपये जुर्माना
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश और भूस्खलन से होने वाले सड़कों के नुकसान को कम करने के लिए सड़क जल निकासी नीति मंगलवार को राजपत्र में अधिसूचित की है। बीते वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी आपदाओं को देखते हुए लोक निर्माण विभाग अब सड़कों के डिजाइन में जल निकासी (ड्रेनेज) को एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल करेगा। नीति के तहत सड़कों के डिजाइन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। नई नीति में न केवल इंजीनियरिंग को लेकर बदलाव किए गए हैं बल्कि इन्हें कड़ाई से लागू करने की भी व्यवस्था की गई है। सड़क किनारे नालियों में घरेलू सीवेज या कचरा डालना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने पर हिमाचल प्रदेश रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 24, 2026, 21:21 IST
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