Siddharthnagar News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसीसिद्धार्थनगर। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 11 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष पाॅक्सो एक्ट शरीफ उर्फ अहिरा निवासी चौखड़ा थाना इटवा तीन वर्ष के कठोर कारावास 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । सजा कराए जाने में जिला मानीटरिंग सेल, अपर शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय चौरसिया थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 11, 2025, 23:17 IST
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