Noida News: 23 साल पुराने गैंगस्टर केस में तीन आरोपी बरी

(अदालत से)माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। करीब 23 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में गौतम बुद्ध नगर की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों शमशेर, इंतजार उर्फ गब्बू और राजपाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल गैंग चार्ट तैयार कर देना या पुराने आपराधिक मुकदमों का उल्लेख कर देना किसी व्यक्ति को गैंगस्टर सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत के समक्ष विचाराधीन मामले में 2003 में प्राथमिकी हुई थी। मुकदमे के दौरान एक आरोपी खड़कू उर्फ सोमेंद्र की मौत हो गई। वहीं, एक अन्य आरोपी बाबूराम कबाड़ी उर्फ डॉक्टर बंगाली की पत्रावली अलग कर दी गई। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई केवल तीन के खिलाफ जारी रही। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि केवल गैंग चार्ट में नाम जोड़कर झूठा फंसाया है और अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपियों ने किसी गिरोह के सदस्य के रूप में संगठित अपराध कर आर्थिक लाभ कमाया या समाज में आतंक फैलाया। विशेष अदालत ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषसिद्धि के लिए केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि किसी आरोपी के खिलाफ पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हों।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 03, 2026, 17:07 IST
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