Jodhpur: दिल दहला देने वाली क्रूरता! जेसीबी से लटकाकर बेजुबान कुत्ते को दी मौत, वीडियो में कैद हुई दरिंदगी
राजस्थान के जोधपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पालतू कुत्ते के साथ ऐसी क्रूरता की गई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर शहर के सालावास क्षेत्र से यह अमानवीय मामला सामने आया है, जहां एक बेजुबान कुत्ते के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और वीडियो देखने वालों का मन विचलित हो रहा है। पालतू कुत्ता बोस के साथ हुई दरिंदगी प्राप्त जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री मालिक मनोज कुमार गहलोत ने विवेक विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उनके यहां लंबे समय से “बोस” नाम का पालतू कुत्ता रहता था। 12 अप्रैल को बोस घूमते-घूमते पास की एक फैक्ट्री में चला गया, जहां मौजूद लोगों ने उसके साथ बेरहमी दिखाई। जेसीबी से लटकाकर दी मौत आरोप है कि फैक्ट्री में मौजूद व्यक्ति ने पहले कुत्ते को रस्सी से बांधा और फिर जेसीबी मशीन से उसे ऊपर उठाकर फांसी पर लटका दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने कुत्ते के शव को कुछ दूरी पर फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा 13 अप्रैल को जब मनोज कुमार अपनी फैक्ट्री पहुंचे तो बोस नहीं मिला। काफी तलाश के बाद उसका शव मिला। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें पूरी घटना कैद मिली। फुटेज में जेसीबी के जरिए शव को फेंकते हुए भी देखा गया। दो आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विवेक विहार थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये भी पढ़ें-आरजीएचएस घोटाले में गिरफ्तार निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर गिरफ्तार, कोर्ट ने खारिज की जमानत कानून क्या कहता है राजस्थान में पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 लागू है। यह कानून पशुओं को अनावश्यक पीड़ा, यातना और क्रूर व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 14, 2026, 06:23 IST
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