Ludhiana News: फतेहगढ़ साहिब में 25 से 27 दिसंबर तक शराब पर पूर्ण पाबंदी

फतेहगढ़ साहिब। शहीदी सभा 2025 के दौरान धार्मिक वातावरण की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर की रात 12 बजे तक शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा श्री जोती सरूप साहिब के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री, सेवन और शराब पीकर शहीदी सभा क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र के बाहर स्थित अनाज मंडी सरहिंद, सानीपुर चौक, जीटी रोड बाड़ा, चावला चौक, सरहिंद रेलवे रोड, हमायूंपुर रेलवे रोड, भट्टी रोड सरहिंद और खानपुर क्षेत्र के शराब ठेके, अहाते और होटल में भी शराब की बिक्री और सेवन पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन ने आम जनता, दुकानदारों और होटल संचालकों से आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। शहीदी सभा में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रशासन का उद्देश्य इस दौरान धार्मिक मर्यादा, शांति और सौहार्द बनाए रखना है।

#ThereWillBeACompleteBanOnAlcoholInFatehgarhSahibFromDecember25To27. #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 24, 2025, 19:56 IST
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