Shimla News: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर स्थिति स्पष्ट करे प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के महापौर के कार्यकाल को लेकर प्रदेश सरकार से दो मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा, सरकार का जवाब नहीं आया तो मामले में अंतरिम आदेश पारित होगा। उधर महाधिवक्ता ने कहा कि कार्यकाल को बढ़ाने संबंधित कानून सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी को भेजा है। शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। अब मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि मेयर की नियुक्ति को तत्काल रद्द कर दिया जाए।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 24, 2026, 21:01 IST
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