High Court: पंजाब किंग्स की मालिक कंपनी विवाद, हाईकोर्ट ने नियुक्त किया मध्यस्थ
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की मालिक कंपनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड में रोटेशनल चेयरमैनशिप को लेकर चल रहे विवाद में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू को मध्यस्थ नियुक्त किया है। जस्टिस जेएस पुरी ने स्पष्ट किया कि अदालत की भूमिका केवल मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत यह देखने तक सीमित है कि क्या पक्षों के बीच वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। अदालत मामले के गुण-दोष या विवाद की सुनवाई नहीं करेगी। यह याचिका कंपनी में 6 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले शेयरधारक और निदेशक करण पॉल ने दाखिल की थी। उन्होंने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्ति की मांग की थी। कंपनी के अन्य प्रमुख शेयरधारक मोहित बर्मन और नेस वाडिया ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि यह मामला कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और कथित उत्पीड़न व कुप्रबंधन से जुड़ा है, जो मध्यस्थता के दायरे में नहीं आता और इसके लिए कंपनी कानून के तहत वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं। समझौता कराकर होगा विवाद का समाधान कोर्ट ने माना कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मध्यस्थता का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है और इसे विधिवत लागू किया गया है। इस आधार पर अदालत ने जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू को विवाद के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त कर दिया। अब मध्यस्थ के माध्यम से पक्षकारों के बीच समझौता कराकर विवाद का समाधान किया जाएगा ताकि कंपनी की संचालन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और आईपीएल टीम के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 27, 2025, 21:13 IST
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