Chandigarh News: पंजाब में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू, आवासीय प्लॉटों में 10 प्रतिशत ग्रांउड कवरेज की सुविधा
-व्यावसायिक भवन : वॉल्ड सिटी व कोर एरिया में अवैध निर्माण होगा नियमित, 100 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की मिलेगी सुविधा, राज्यपाल की मूंजूरी के बाद अधिसूचना जारीराजिंद्र शर्मा चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने यूनिफाइड बिल्डिंग बाइलॉज लागू कर दिए हैं जिससे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आवासीय भवनों के लिए 300 से 500 वर्ग मीटर के प्लॉटों में 10 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की सुविधा मिलेगी। सेल्फ सर्टिफिकेशन से नक्शा पास होगा जिससे निर्माण कार्य में देरी नहीं होगी। साथ ही स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर बनाने की अनुमति दे दी गई है जिससे बड़े परिवारों को फायदा होगा। वॉल्ड सिटी व कोर एरिया में 100 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी गई है जिससे अवैध निर्माण नियमित हो जाएगा। इससे इन एरिया के भवनों में में चल रहे होटलों, रेस्टोरेंट, दुकानों व अन्य संस्थानों को बड़ा फायदा होगा। पंजाब सरकार ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।सरकार ने नये नियमों में फ्लोर वाइज प्रॉपर्टी की बिक्री और रजिस्ट्री की सुविधा भी दे दी है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा देनी होगी और फायर एनओसी अनिवार्य होगी। नियमों के तहत स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। जरूरत पड़ने पर बिल्डर और विक्रेता को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से भी अनुमति लेनी होगी। अधिकतम दो प्लॉट तक कॉमन सीढ़ी या लिफ्ट की अनुमति होगी। फ्लोर बेचने पर मालिक को वही शुल्क देना होगा, जो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है। इसके अलावा बिल्डिंग बाइलॉज को मंजूरी के बाद प्रदेश में नक्शा पास कराना आसान हो जाएगा। 21 मीटर तक ऊंची इमारतों के नक्श पास करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम लागू कर दी गई है। इससे लोगों को मंजूरी के लिए कमेटियों और विकास प्राधिकरणों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें पारदर्शिता भी लाई जाएगी जिसके लिए अलग से पोर्टल तैयार किया जाएगा। लोग इस पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। बॉक्स -वॉल्ड सिटी व कोर एरिया में अधिक अवैध निर्माण :वॉल्ड सिटी में इस समय लोगों ने 100 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज कर लिया है। सरकार के लिए इस कवरेज को हटाना बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि कुछ शर्तों के साथ इसे मंजूरी दे दी गई है जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। लोग शुल्क देकर इस कवरेज को एक तरह से नियमित करवा सकें। इसमें भवन के सामने सड़क की चौड़ाई के संबंध में भी शर्त को हटा दिया गया है। व्यावसायिक भवनों में भी मिलेगी ये राहत : व्यवसायिक भवनों में भी सरकार ने राहत दी है। 125 से लेकर 250 गज तक भवनों पर पहले पांच मीटर में सीढि़यां बनाने की शर्त थी जिसे अब हटा दिया गया है। छोटे भवनों में बड़ी सीढि़यों के लिए रास्ता संभव नहीं था। इस कारण अकसर भवन मालिकों को नियमों के खिलाफ जाकर निर्माण के लिए मजबूर होना पड़ता था। साथ ही सरकार की सख्ती का सामना भी करना पड़ता था। अब 125 गज तक के भवन के लिए सिर्फ 1 मीटर, 125 से 250 गज तक भवनों में सवा मीटर और 250 से ऊपर के भवनों में डेढ़ मीटर में सीढि़यों का निर्माण किया जा सकेगा।इन एरिया को होगा फायदा वॉल्ड सिटी और कोर एरिया में मोहाली, न्यू चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, जीरकपुर, डेराबस्सी, बनूड़, खरड़, नयागांव और लालड़ू समेत अन्य शहरों को इससे बड़ा फायदा होगा क्योंकि यहां पिछले काफी से लोगों ने अधिक ग्राउंड कवरेज के साथ अवैध निर्माण कर लिया है जिसे हटाना अब संभव नहीं है।
#TheAdministrationWillRemove110StreetVendorsAndStallsFromAmritsar'sWalledCity #AndThereWillBeACompleteBanOnTheSaleOfMeatAndTobacco. #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 22, 2025, 20:42 IST
Chandigarh News: पंजाब में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू, आवासीय प्लॉटों में 10 प्रतिशत ग्रांउड कवरेज की सुविधा #TheAdministrationWillRemove110StreetVendorsAndStallsFromAmritsar'sWalledCity #AndThereWillBeACompleteBanOnTheSaleOfMeatAndTobacco. #VaranasiLiveNews
