Noida News: ताऊ-भतीजा हत्याकांड के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत

ताऊ-भतीजा हत्याकांड के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने जारचा कोतवाली क्षेत्र के सैंथली गांव में दीपावली के दिन ताऊ-भतीजा हत्याकांड के मामले में आरोपी निखिल बरहेला की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति, गंभीरता और विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों को देखते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता। मामला थाना जारचा क्षेत्र का है, जहां 19 अक्तूबर-2025 को हुई गोलीबारी की घटना में वादी के भाई अजयपाल और भतीजे दीपांशु की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर वादी धारा सिंह द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में मुख्य रूप से प्रिंस, बोबी, मनोज नागर सहित अन्य आरोपियों के नाम दर्ज किए गए थे। आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में दलील दी कि आरोपी न तो एफआईआर में नामजद है और न ही उसके विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य है। आरोपी से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है और कथित बरामदगी को फर्जी बताया गया। वहीं अभियोजन पक्ष ने बताया कि विवेचना के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों में आरोपी की घटना में संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आई है। इस मामले में सह-आरोपी सचिन की जमानत याचिका पहले ही 18 दिसंबर 2025 को सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। ब्यूरो

#TheAccusedDidNotGetAnyReliefInTheUncle-nephewMurderCase. #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 09, 2026, 16:29 IST
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