SC Updates: 'कानून अप्रभावी...दुरुपयोग भी हो रहा', दहेज प्रथा से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यह कुप्रथा आज भी समाज में व्यापक रूप से मौजूद है और इसका उन्मूलन एक जरूरी संवैधानिक व सामाजिक दायित्व है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि दहेज विरोधी मौजूदा कानून प्रभावी नहीं रह गए हैं और कई मामलों में इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केवल कानून के भरोसे इस सामाजिक बुराई से नहीं निपटा जा सकता, बल्कि इसके लिए समाज, सरकार और संस्थानों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। पीठ ने कहा कि विवाह के दोनों पक्ष बराबर हैं और कोई भी किसी के अधीन नहीं है। यह संवैधानिक भावना समाज के हर स्तर पर पहुंचनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दहेज प्रथा किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग आस्थाओं और समाजों में फैली हुई है। अदालत ने कहा कि एक ओर जहां दहेज निषेध कानून प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 304-बी के प्रावधानों का कई मामलों में गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भी किया गया है। इससे न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ता है और वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे दहेज हत्या और क्रूरता से जुड़े लंबित मामलों की संख्या, सबसे पुराने से लेकर नए मामलों तक, का आकलन करें और उनके शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाएं। यह टिप्पणी 24 साल पुराने एक दहेज हत्या मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर फैसला सुनाते हुए की गई। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते हुए दोषसिद्धि बहाल कर दी। हालांकि, 94 वर्षीय महिला दोषी को उम्र को देखते हुए जेल नहीं भेजा गया, लेकिन अन्य दोषी को चार सप्ताह में आत्मसमर्पण कर आजीवन कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया गया। अदालत ने केंद्र और राज्यों से शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव कर सामाजिक चेतना मजबूत करने को भी कहा।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 16, 2025, 04:45 IST
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