SC: न्यायिक परीक्षा के नियमों पर मंथन, तीन साल की वकालत अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी राय

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा (एंट्री लेवल ज्यूडिशियल सर्विसेज) के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत की अनिवार्यता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर देश की सभी उच्च न्यायालयों (High Courts), नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) और अन्य विधि शिक्षण संस्थानों से उनकी राय और सुझाव मांगे हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विजय बिश्नोई भी शामिल थे। पीठ भूमिका ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिव्यांग (PwD) कानून स्नातकों को तीन साल की वकालत की शर्त से छूट देने की मांग की गई थी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 15, 2026, 16:26 IST
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