Supreme Court: 'कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती', शीर्ष अदालत का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मातृत्व अवकाश से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अनुसार मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का एक अभिन्न अंग है और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि कोई भी संस्था किसी महिला को मातृत्व अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। यह ऐतिहासिक आदेश तमिलनाडु की एक महिला सरकारी शिक्षिका की आरे से दायर याचिका पर आया। महिला को दूसरी शादी से हुए बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया गया था।

#BusinessDiary #National #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 23, 2025, 13:16 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Supreme Court: 'कोई भी संस्था महिला को मातृत्व अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती', शीर्ष अदालत का फैसला #BusinessDiary #National #VaranasiLiveNews