Jaisalmer News: पोकरण में मवेशी की हत्या के बाद प्रशासन सख्त, 19 अवैध मीट दुकानें सीज

राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र में केलावा गांव के समीप मवेशी हत्या की घटना के बाद उपजे जनाक्रोश के चलते प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते तनाव और शांति व्यवस्था को लेकर बनी चिंताओं के बीच नगरपालिका प्रशासन ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शहर में 19 अवैध मीट दुकान सीज शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से नगरपालिका एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पोकरण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही 19 अवैध मीट दुकानों को सीज कर दिया गया। मवेशी की घटना से भड़का जनाक्रोश कुछ दिन पूर्व पोकरण क्षेत्र में बैल की निर्मम हत्या की घटना सामने आने के बाद से ही स्थानीय नागरिकों और सर्व समाज में भारी आक्रोश व्याप्त था। बाजार बंद, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की चेतावनियों के बीच प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने शांति भंग होने से पहले निर्णायक कदम उठाया। राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में चला विशेष अभियान यह विशेष अभियान राजस्व अधिकारी रामस्वरूप गुचिया के नेतृत्व में चलाया गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई अवैध दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए, लेकिन प्रशासन ने बंद दुकानों को भी नहीं छोड़ा और नियमानुसार उन्हें सीज कर दिया। घरों के भीतर से भी चल रहा था अवैध मीट का कारोबार जांच के दौरान सामने आई स्थिति ने प्रशासन को भी चौंका दिया। पता चला कि शहर के वार्ड नंबर 1 में न केवल दुकानों के बाहर, बल्कि घरों के भीतर से भी अवैध रूप से मीट का कारोबार किया जा रहा था। टीम के पहुंचते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई कारोबारी मौके से फरार हो गए। इन स्थानों पर हुई सीजिंग कार्रवाई राजस्व अधिकारी रामस्वरूप गुचिया ने बताया कि पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संबंधित दुकानदारों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इसके चलते सख्त कार्रवाई आवश्यक हो गई। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में शामिल हैं— वार्ड नंबर 1 में घरों के आगे संचालित 8 अवैध मीट दुकानें मदरसा के सामने स्थित 6 अवैध मीट दुकानें बस स्टैंड क्षेत्र के पास स्थित 3 दुकानें घर के भीतर संचालित 1 अवैध मीट दुकान ये भी पढ़ें:मनरेगा में बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, डूडी बोले- काम के अधिकार पर हमला बर्दाश्त नहीं बिना लाइसेंस नहीं खुलेगी कोई दुकान: ईओ नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी जब्बर सिंह ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को मीट की दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस है, उन्हें अपने सभी आवश्यक दस्तावेज नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आगे नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 10, 2026, 16:01 IST
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