Sonam Wangchuk: 'सोनम वांगचुक का HIAL कर रहा शानदार काम', संसदीय समिति ने की UGC मान्यता की सिफारिश
पर्यावरणविद् और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक का हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (एचआईएएल) शानदार और अनुकरणीय काम कर रहा है। यह बात शिक्षा, महिला, युवा और खेल मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने एचआईएएल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मान्यता देने की सिफारिश करते हुए कही। इस हफ्ते के शुरू में संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने एचआईएएल को अब तक यूजीसी मान्यता न मिलने पर चिंता जताई। समिति ने सलाह दी कि शिक्षा मंत्रालय एचआईएएल मॉडल को ध्यान से देखे और इसे शिक्षा में नवाचार केंद्रों या अन्य माध्यमों से देश के अन्य हिस्सों में दोहराने की संभावनाओं पर विचार करे। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, लद्दाख दौरे के दौरान समिति एचआईएएल के शैक्षणिक, शोध और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र से काफी प्रभावित हुई, खासकर स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संदर्भों से जुड़ी अनुभवात्मक शिक्षा को लागू करने की इसकी सफलता से। ये भी पढ़ें:-पीयूष गोयल का दावा: मुंबई की 1000 एकड़ जमीन पर 50 हजार घर बनेंगे, AAI रडार दहिसर से गोराई शिफ्ट करने का फैसला यूजीसी को एचआईएएल देनी चाहिए समिति ने आगे कहा कि वह यह जानकर चिंतित है कि यूजीसी ने अभी तक एचआईएएल को मान्यता नहीं दी है और यह मामला कई साल से लंबित है। समिति ने पाया कि एचआईएएल ने स्थानीय समुदाय पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। अपने आइस स्तूप और दूसरी सामुदायिक गतिविधियों के जरिये अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल की है। समिति ने कहा कि एचआईएएल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें अनुभवात्मक और परियोजना आधारित शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के एकीकरण पर जोर दिया गया है। समिति ने दोहराया कि यूजीसी को एचआईएएल को मान्यता देनी चाहिए और साथ ही इसके मॉडल को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए उसका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। ये भी पढ़ें:-क्या नितिन नबीन बनेंगे भाजपा अध्यक्ष: पहले कब-कौन बना पार्टी का कार्यकारी प्रमुख, आगे क्या जिम्मेदारी मिली एनएसए के तहत हिरासत में हैं वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुई हिंसक घटनाओं के दो दिन बाद सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। हिंसा में चार लोग मारे गए और 90 लोग घायल हुए थे। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। इसके बाद लद्दाख प्रशासन ने एचआईएएल को दी गई भूमि का आवंटन रद्द कर दिया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नियमों के उल्लंघनों का हवाला देते हुए संस्थान का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण भी रद्द कर दिया। अन्य वीडियो
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 15, 2025, 09:26 IST
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