मध्य प्रदेश: 80 साल की बलिया बाई की हत्या कर नर्मदा में फेंका, तीन दोषियों को उम्रकैद; पैर काटकर लूटे थे गहने

करीब तीन साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने बुजुर्ग महिला के साथ हुई बेरहमी की पूरी कहानी फिर सामने ला दी। 80 वर्षीय बलिया बाई की हत्या कर शव नर्मदा नदी में फेंकने वाले तीन आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, भैरूंदा ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों आरोपियों पर कुल 13 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने पैरवी की। रात में घर से गायब हुईं बलिया बाई, नर्मदा में मिला शव अभियोजन के अनुसार, रेहटी थाना क्षेत्र के ग्राम दिगवाड़ निवासी रामधार ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी मां बलिया बाई 3 जनवरी 2023 की रात करीब 10 बजे से 4 जनवरी की सुबह के बीच घर से लापता हो गई हैं। परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन बुजुर्ग महिला का कोई सुराग नहीं मिला। तलाश के दौरान बाबरी के तपोवन क्षेत्र में नर्मदा नदी में एक महिला का शव तैरता दिखाई दिया। शव को बाहर निकाला गया तो पुलिस भी सन्न रह गई। महिला की कमर में नायलॉन की मोटी रस्सी बंधी थी और रस्सी के दूसरे सिरे पर लोहे का लंगर लगा हुआ था। दोनों पैरों में कटे हुए चांदी के कड़े के हिस्से मिले। शव डुबाने के लिए बांधा लंगर जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर बलिया बाई की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद शव को नर्मदा नदी के किनारे ले जाया गया। अभियोजन के मुताबिक, शव को नदी में डुबोने के लिए रस्सी और लोहे के लंगर का इस्तेमाल किया गया। महिला के पैर भी काटे गए थे। महिला के शरीर से चांदी की कड़ियां, चूड़ियां, सोने का मंगलसूत्र और अन्य आभूषण गायब मिले। पुलिस ने हत्या के साथ लूट और घर में घुसने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जुटाए अहम साक्ष्य विवेचना के दौरान धर्मेन्द्र पिता रामशंकर यदुवंशी, नीलेश यदुवंशी पिता सुमरन सिंह और दिलीप उर्फ भूरा पिता जागेश्वर सिंह यदुवंशी, निवासी बाबरी घाट, थाना शिवपुर, जिला नर्मदापुरम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले में आवश्यक साक्ष्य जुटाए और संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह भी पढ़ें:मध्य प्रदेश: कटनी की निलंबित डीएसपी नेहा पच्चीसिया पर शिकंजा, विदेश भागने की आशंका में लुकआउट नोटिस की तैयारी वैज्ञानिक साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर दोषी करार अभियोजन ने लिखित अंतिम तर्कों के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य भी अदालत के समक्ष रखे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों पर विचार करने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, भैरूंदा ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर कुल 13 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 30, 2026, 11:05 IST
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