Noida News: कराटे खिलाड़ी के पैर पर बस चढ़ाने वाले डीटीसी बस चालक को दो साल की सजा
कराटे खिलाड़ी के पैर पर बस चढ़ाने वाले डीटीसी बस चालक को दो साल की सजा- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने सुनाई सजा, 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया- 24 मई 2019 को सेक्टर 20 के पास की घटना, कराटे सीखकर घर लौट रही थी युवतीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मयंक त्रिपाठी की कोर्ट ने दिल्ली परिवहन निगम के चालक किशनलाल को लापरवाही से बस चलाकर युवती को घायल करने का दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने चालक पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए नोएडा के सेक्टर-20 के पास एक महिला कराटे खिलाड़ी को टक्कर मार दी थी। इस दौरान युवती के पैर पर बस चढ़ा दी थी। जिससे उसका पैर काटना पड़ा था। अभियोजन अधिकारी राजेश शुक्ला ने बताया कि ब्रह्माशंकर ने 24 मई, 2019 को सेक्टर-20 कोतवाली में केस दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी लोरी सेक्टर-62 स्थित अपनी कराटे कोचिंग से वापस घर लौट रही थी। सेक्टर-22 में पप्पू ढ़ाबा के सामने डीटीसी बस ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। घटना के समय लोरी की उम्र 16 साल थी। लोरी के पैर पर बस का पहिया चढ़ा दिया। गंभीर अवस्था में कराटे खिलाड़ी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा। वहीं घटना के बाद डीटीसी बस का चालक किशनलाल निवासी ग्राम कंधोली राजगढ़ अलवर मौके से फरार हो गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मयंक त्रिपाठी की कोर्ट में सुनाई चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद किशनलाल को दो साल की सजा सुनाई है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 18, 2026, 20:23 IST
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