संघ भवन मामला: BHU ने प्रतिवादी सूची से कुलपति का नाम हटाने के लिए दिया आवेदन, अगले वर्ष होगी सुनवाई

बीएचयू के संघ भवन मामले में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने सोमवार को कुलपति का नाम प्रतिवादी की सूची से हटाने का आवेदन दिया है। साथ ही 4 दिसंबर को दिए गए आदेश को वापस लेने के लिए भी आवेदन दायर किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले साल 28 जनवरी को होगी। वहीं, बीएचयू वाणिज्य संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अवधेश सिंह ने भी 30 पेज का प्रार्थना पत्र दाखिल कर केस को खारिज करने की मांग की है। सोमवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शमाली मित्तल की अदालत में वाद संख्या 1749/2025 (प्रमील पांडेय बनाम बीएचयू व अन्य) मामले में सुनवाई हुई। इसमें बीएचयू के अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय के अधिनियमों का हवाला देते हुए प्रतिवादियों की सूची से कुलपति का नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कुलपति के स्थान पर कुलसचिव को प्रतिवादी बनाए जाने का प्रावधान है। वहीं वाणिज्य संकाय के डॉ. अवधेश सिंह ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा कि प्रमील पांडेय के वाद में छात्रसंघ के गठन की बात सही है, लेकिन बाकी तथ्य सिर्फ आरोप हैं। इनमें किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं है। ऐसे में इस केस को खारिज किया जाए।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 16, 2025, 00:18 IST
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