विक्रमादित्य को राहत: हाईकोर्ट ने कहा-आपराधिक मामले लंबित होने पर भी पासपोर्ट रिन्यू का अधिकार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर एकल जज के फैसले को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो केवल इस आधार पर उसका पासपोर्ट रिन्यू करने से इन्कार नहीं किया जा सकताा। दरअसल केंद्र सरकार ने एकल जज के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पासपोर्ट अधिकारियों को कनिष्क स्वरूप और विक्रमादित्य सिंह के पासपोर्ट रिन्यू करने के निर्देश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने माना कि आपराधिक कार्यवाही लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि किसी नागरिक को पासपोर्ट रखने के अधिकार से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 10, 2026, 19:10 IST
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