Prayagraj : बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा महंगा, आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित भुगतान का दिया आदेश

डेंगू इलाज का बीमा दावा खारिज करना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी की कार्रवाई को सेवा में कमी मानते हुए याची को 1.37 लाख रुपये का भुगतान ब्याज सहित करने का आदेश दिया है।यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम तथा सदस्य प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी और सरला की पीठ ने संजय सिंह की ओर से दाखिल परिवाद पर दिया। फतेहपुर जिले के धरवासीपुर निवासी संजय सिंह का आरोप था कि डेंगू बुखार की वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो गई थी। जिसके इलाज के लिए वह 10 अक्तूबर 2022 से 16 अक्तूबर 2022 तक दिल्ली आर्थो स्पाइन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती रहे, जहां इलाज पर कुल 1,37,157 रुपये खर्च हुए। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस से सात लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी, जिसकी अवधि इलाज के समय प्रभावी थी। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि दस्तावेजों में विरोधाभास है और इलाज संबंधी जानकारी संदिग्ध है। बीमा कंपनी ने दलील दी कि इलाज से जुड़े कागजातों में डॉक्टरों के नाम और अस्पताल को लेकर असंगतियां हैं, जिससे दावा नियमों के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं, याची ने दलील दी कि उन्होंने डिस्चार्ज कार्ड, भुगतान रसीदें, पैथोलॉजी रिपोर्ट कंपनी को दिया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा दावा खारिज करना अनुचित है और यह सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह याची को 1,37,157 रुपये की राशि परिवाद दाखिल करने की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर भुगतान करे। इसके साथ ही मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये अदा करने का निर्देश दिया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 07, 2026, 18:46 IST
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