जयपुर: गैर आरएएस अधिकारियों की आईएएस पदोन्नति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 15 दिन में फैसला लेने का आदेश
राजस्थान में गैर आरएएस अधिकारियों को आईएएस पद पर पदोन्नति देने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने की तारीख से 15 दिनों के अंदर कारणयुक्त आदेश पारित करे। मामला वर्ष 2024 की चार रिक्तियों के लिए शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ा है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से चार अधिकारियों का चयन किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की टिप्पणी और निर्णय लंबित होने के कारण उनकी पदोन्नति अटकी हुई है। चार अधिकारियों की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश न्यायमूर्ति अनूप ढंढ की अदालत ने सुरेश कुमार वर्मा, श्यामसुंदर ज्यानी, कार्तिकेय मिश्रा और नर्बदा इंदौरिया की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर इस मामले में कारणयुक्त निर्णय ले। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उसने सरकार को किसी विशेष पक्ष में फैसला लेने के लिए बाध्य नहीं किया है। राज्य सरकार कानून के प्रावधानों के अनुसार इस मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। 20 अधिकारियों के साक्षात्कार के बाद चार का हुआ चयन याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजीव सोगरवाल ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि वर्ष 2024 की कुल चार रिक्तियों के विरुद्ध वर्ष 2025 में गैर आरएएस अधिकारियों को आईएएस पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत संघ लोक सेवा आयोग के बोर्ड ने विभिन्न सेवाओं के 20 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया था। पिछले साल दिसंबर में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने 20 अधिकारियों में से चार का चयन किया। इसके बाद चयनित अधिकारियों के नाम राज्य सरकार को उसकी टिप्पणियों के लिए भेज दिए गए। 45 दिन में टिप्पणी भेजने का प्रावधान, 10 महीने से अटकी फाइल याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली-1997 के नियम छह के तहत राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियां 45 दिनों के भीतर संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी थीं। इसके बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार पिछले 10 महीनों से संबंधित फाइल रोके हुए है। सरकार की ओर से निर्णय लेने में हो रही देरी के कारण यूपीएससी से चयनित होने के बावजूद चारों अधिकारियों की आईएएस पद पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है। सरकार कानून के मुताबिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल मामले में समयबद्ध और कारणयुक्त निर्णय लेने तक सीमित है। सरकार को किसी खास तरीके से या किसी विशेष पक्ष में फैसला देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार को लंबित मामले में जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने 15 दिन की समयसीमा तय करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 03, 2026, 09:36 IST
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