Rohtak News: सबूतों के अभाव में पर्स छीनने का आरोपी बरी
लोगो अदालत से संवाद न्यूज एजेंसी रोहतक। दिल्ली बाईपास के नजदीक वर्ष 2020 में फैक्टरी संचालक से 8 हजार रुपये और दस्तावेजों से भरा पर्स छीनने के मामले में एसजे रजनी यादव की अदालत ने आरोपी कुलदीप उर्फ राणा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सका। सेक्टर-1 निवासी महेंद्र कुमार 11 मई 2020 को पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह फैक्टरी से घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने उनको रोकर स्कूटी को धक्का दिया और पर्स छीन लिया। पुलिस ने दूसरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के आधार पर कुलदीप, मनजीत और सुमित को इस केस में शामिल किया था। सुमित की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई जबकि मनजीत अदालत से फरार होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।कोर्ट में पीड़ित आरोपी की पहचान नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि घटना के समय गिरने से उनका चश्मा टूट गया था। कमजोर नजर होने के कारण वह आरोपियों का चेहरा नहीं देख पाए। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 08, 2026, 17:35 IST
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