Una News: सोहारी में निषेधाज्ञा लागू, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक
ऊना। पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बंगाणा उपमंडल की ग्राम पंचायत सोहारी में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पंचायत क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने तथा हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश 27 मई से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए, जो 29 मई सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन के अनुसार यह निर्णय पुलिस अधीक्षक ऊना की रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। इस दौरान हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के तहत 28 मई को ग्राम पंचायत सोहारी में मतदान होना है। पंचायत के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टकोली (सोहारी) में मतदान केंद्र बनाया गया है। उपायुक्त ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि निषेधाज्ञा की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई जाए।----प्रत्याशी महिला ने उठाई धारा 144 लगाने की मांग चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत सोहारी पंचायत में हाल ही में हुए मारपीट मामले के बाद प्रधान पद की एक महिला प्रत्याशी ने उपायुक्त ऊना को ज्ञापन सौंपकर पंचायत में धारा 144 लागू करने की मांग की है। महिला प्रत्याशी का कहना है कि वह पंचायत में प्रधान पद का चुनाव लड़ रही हैं और उनके विरोधी प्रत्याशी के परिजनों ने गत दिवस उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया। आरोप है कि मारपीट की घटना में उनके भाई को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार चल रहा है।उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और चुनाव के दौरान बाहरी लोगों के आने की आशंका भी जताई जा रही है महिला प्रत्याशी ने प्रशासन से पंचायत में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की मांग की है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 27, 2026, 19:00 IST
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