MIS: एक बार निवेश कर हर साल बना सकते हैं ₹100000 से ज्यादा, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सालाना 7.4% ब्याज

अगर आप कपल हैं और नियमित कमाई के लिए अच्छी योजना की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में विचार कर सकते हैं। सालाना 7.4 फीसदी की आकर्षक ब्याज दर वाली इस योजना में एक बार निवेश कर नियमित आय का लाभ उठा सकते हैं। कपल इस योजना में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाकर हर साल 1.11 लाख और सिंगल अकाउंट के जरिये 66,660 रुपये की कमाई कर सकते हैं। इसमें अकाउंट खोलने के लिए कम-से-कम 1000 रुपये का निवेश जरूरी है। इसके बाद 1,000 रुपये के गुणक में जमा कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख और सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। ये भी पढ़ें:Investment :पैसा बनाने के साथ निवेशकों का भरोसा भी जीतें; गिरावट के दौर में निवेश का अधिक मौका देता है बाजार ऐसे समझें सालाना कमाई का गणित ज्वाइंट अकाउंट के तहत अगर आप इस योजना में अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो सालाना 7.4 फीसदी की दर से हर महीने आपको 9,250 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह, आप सालाना 1.10 लाख रुपये की कमाई कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट के मामले में आप योजना में अधिकतम 9 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। इस पर सालाना 7.4 फीसदी की दर से हर महीने आपको 5,550 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह, आप हर साल 66,660 रुपये की कमाई ब्याज के रूप में कर सकते हैं। सुरक्षा की 100 फीसदी गारंटी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आपके पैसों की सुरक्षा की 100 फीसदी गारंटी होती है, क्योंकि यह सरकार समर्थित है। इस लघु बचत योजना में गारंटीड रिटर्न मिलता है। खास बात है कि ज्वाइंट अकाउंट में हर खाताधारक का निवेश में बराबर हिस्सा होता है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि पांच साल है, लेकिन इसके बाद भी नई ब्याज दर के हिसाब से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के तहत अकाउंट एक डाकघर से दूसरे डाकघर में निशुल्क स्थानांतरित किया जा सकता है।  हर डाकघर जमा के लिए निवेशक कई अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें कोई टीडीएस नहीं लगता है, लेकिन अर्जित ब्याज करयोग्य है। ये भी पढ़ें:Nirmala Sitharaman:अमेरिका-पेरू की 11 दिवसीय यात्रा पर वित्त मंत्री, प्रबंधन फर्मों के सीईए से करेंगी मुलाकात मैच्योरिटी से पहले निकासी पर जुर्माना योजना के तहत आप जमा के पहले साल के भीतर राशि नहीं निकाल सकते हैं। अगर अकाउंट एक से तीन वर्ष के बीच बंद किया जाता है, तो मूलधन का दो फीसदी जुर्माना भरना होगा। अगर आप अपना अकाउंट तीन से पांच साल के भीतर बंद करते हैं, तो मूलधन के एक फीसदी जुर्माने का भुगतान करना होगा। शेष राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। -स्वीटी मनोज जैन, निवेश एवं कर सलाहकार संबंधित वीडियो

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 21, 2025, 05:13 IST
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