घर में वेल्डिंग कार्य के लिए लेनी होगी अनुमति : मुकेश

लडभड़ोल (मंडी)। अब घरों में वेल्डिंग, पॉलिशिंग मशीन, प्लेनर मशीन और अन्य डिस्टरबिंग लोड उपकरणों के उपयोग के लिए बिजली बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रति दिन 200 रुपये शुल्क चुकाना होगा। कार्य केवल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। विद्युत उपमंडल लडभड़ोल ने अपने उपभोक्ताओं को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना अनुमति वेल्डिंग सेट या अन्य भारी उपकरणों के उपयोग पर जुर्माना लगाया जाएगा। विद्युत उपमंडल लडभड़ोल के सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि घर में वेल्डिंग या अन्य भारी बिजली उपकरणों का उपयोग करने से पहले विभाग से अनुमति अवश्य लें। संवाद

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 01, 2025, 16:57 IST
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