Sansad Diary: अप्रचलित कानूनों को खत्म करने वाला विधेयक लोकसभा में मंजूर, जानिए संसद से जुड़ी अहम खबरें
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय बीज विधेयक 2025 किसानों और उनके पारंपरिक बीजों पर लागू नहीं होगा। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि इस विधेयक में किसानों के पारंपरिक अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की गई है।मंत्री ने कहा कि यह बिल किसानों को अपने खेतों में उगाए गए बीजों को उगाने, बोने, बचाने, आपस में बदलने और बेचने के अधिकार को सुरक्षित रखता है। यह प्रावधान पौध किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के अनुरूप है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिल की शर्तें किसानों और किसान किस्मों पर लागू नहीं होंगी, जिनमें पारंपरिक और देसी बीज शामिल हैं। 'किसान संगठनों औरहितधारकों के परामर्श के बाद तैयार किया गया बिल' राम नाथ ठाकुर ने बताया कि इस विधेयक का मसौदा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसान संगठनों समेत विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद तैयार किया है, ताकि मौजूदा जरूरतों के अनुरूप कानून बनाया जा सके। किसानों, सामुदायिक बीज उत्पादकों और पारंपरिक बीजों की सुरक्षा के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 और पौध किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के प्रावधान भी मौजूद हैं। 'पूर्व-विधायी परामर्श चरण में है बीज विधेयक' मंत्री के अनुसार, बिल में बाजार में बिकने वाली सभी बीज किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण, बीज उत्पादकों, बीज प्रसंस्करण इकाइयों, डीलरों और पौध नर्सरियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, आपात स्थिति में बीजों की कीमतों को नियंत्रित करने, बीजों के प्रदर्शन की अनिवार्य लेबलिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साथी पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बीज विधेयक 2025 अभी पूर्व-विधायी परामर्श चरण में है और इसे सार्वजनिक किया गया है, ताकि किसान संगठनों सहित सभी हितधारक अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकें। सरकार का कहना है कि यह कानून एक तरफ बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा, तो दूसरी तरफ किसानों की परंपरा और अधिकारों की जड़ों को भी मजबूत बनाए रखेगा।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 16, 2025, 16:21 IST
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