UP: जौनपुर के डीएम का आधा वेतन रोकने का आदेश, तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस; 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी
UP News: सड़क दुर्घटना के एक मामले में वाहन स्वामी से क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली न करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने जौनपुर के जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने का आदेश वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगमको दिया है। अधिकरण ने जिलाधिकारी के कृत्य को आपत्तिजनक बताया। साथ ही मछलीशहर के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट को संदर्भित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। सुजानगंज के फत्तूपुर निवासी रामलाल की 16 फरवरी 2019 को मोटरसाइकिल से ससुराल जा रहे थे। इस बीच टेंपो चालक की लापरवाही से दुर्घटना के शिकार हो गए। उनका पैर कई जगह टूट गया था। रामलाल का इलाज चला और रुपये भी खर्च हुए। पीड़ित ने टेंपो मालिक गुलाम हसन निवासी लाई मंडी साहबगंज मुंगराबादशाहपुर एवं बीमा कंपनी द ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा दाखिल किया।
#CityStates #Varanasi #Jaunpur #DmJaunpur #JaunpurPolice #JaunpurNews #LatestNews #BigNews #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 08, 2026, 23:15 IST
UP: जौनपुर के डीएम का आधा वेतन रोकने का आदेश, तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस; 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी #CityStates #Varanasi #Jaunpur #DmJaunpur #JaunpurPolice #JaunpurNews #LatestNews #BigNews #VaranasiLiveNews
