Kurukshetra News: विशेष शिविर लगाकर दस्तावेजों की ही होगी जांच
कुरुक्षेत्र। पंचायती भूमि पर 20 वर्ष पहले से निर्माणाधीन संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने के इच्छुक लोग 15 मार्च तक ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष शिविर लगाकर आवेदन और आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मार्च 2026 के दौरान हर ग्राम पंचायत में बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे जिसमें लंबित आवेदन और सहायक दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। उपायुक्त ने जानकारी दी कि हरियाणा ग्राम साझा भूमि (नियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5ए की उपधारा (1ए) तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत अवैध कब्जों के नियमितीकरण हेतु आवेदन 16 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद ग्राम-वार सूची संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजी गई, ताकि आवेदकों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा सकें।उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया समयबद्ध रही, फिर भी यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी वास्तविक कारण से आवेदन करने से वंचित रह गया है, तो वह पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के नियम 15बी के खंड (1) के तहत ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए संबंधित बीडीपीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि छूटे हुए लाभार्थियों के आवेदन 15 मार्च से पहले विशेष शिविरों में एकत्र किए जाएं।इसको लेकर निर्देश जारी हुए है कि प्रत्येक शिविर में ग्राम सचिव और सरपंच का उपस्थिति होना अनिवार्य है। यदि किसी ग्राम सचिव के पास एक से ज्यादा पंचायतों का प्रभार है, तो वह प्रत्येक पंचायत के लिए साप्ताहिक शिविर कार्यक्रम 28 फरवरी तक संबंधित बीडीपीओ को प्रस्तुत करेगा। शिविर के दिन ग्राम सचिव को अवकाश नहीं दिया जाएगा। 31 मार्च से पहले अवैध निर्माण और खुले स्थान की वास्तविक स्थिति के सत्यापन के लिए गूगल अर्थ, हरसेक प्लेटफॉर्म, ड्रोन आधारित सर्वे और सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित साधनों का उपयोग किया जाएगा। पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील का प्रावधानयदि कोई आवेदक पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के सामने अपील कर सकता है। पंचायत द्वारा निर्धारित राशि जमा करने के 15 दिनों के भीतर विक्रय विलेख का पंजीकरण किया जाएगा। ग्राम सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकरण के लिए नियमानुसार टोकन लिया जाए। संवाद
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 02, 2026, 03:07 IST
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