Karnal News: पुराने अवैध मकान होंगे वैध
माई सिटी रिपोर्टर पानीपत। ग्राम पंचायतों की शामलात भूमि पर बनाए अवैध मकानों को वैध किया जाएगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 16 जनवरी तक आवेदन करना होगा। पंचायतों की शामलात भूमि पर वर्ष 31 मार्च 2004 या उससे पहले बने अवैध मकानों के नियमितीकरण की योजना लागू की है। सरकार ने इसकी अधिसूचना 17 जनवरी 2025 को लागू की थी। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि सरकार का उद्देश्य लंबे समय से शामलात भूमि पर निवास कर रहे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना वर्षों से अपने मकानों को लेकर अनिश्चितता में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगी। अब पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उनको मालिकाना हक मिलेगा। पात्र आवेदकों को वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट के 1.5 गुना मूल्य का भुगतान करना होगा। आवेदन पत्र के साथ जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, मकान का साइट प्लान, फोटो तथा कम से कम 20 वर्ष के कब्जे से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना के तहत 500 वर्ग गज तक मकान ही नियमित किए जाएंगे। खुला क्षेत्र निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
#OldIllegalHousesWillBeLegalized #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 14, 2026, 03:09 IST
Karnal News: पुराने अवैध मकान होंगे वैध #OldIllegalHousesWillBeLegalized #VaranasiLiveNews
