Varanasi News: वाराणसी में डीएम, सीपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस, जानें वजह; नहीं हो रही थी कार्रवाई
सिंथेटिक मांझा और नायलॉन धागा मामले में वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी की गई है। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 30(1) के तहत डीएम व पुलिस आयुक्त सहित क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी को कानूनी नोटिस भेजी है। नोटिस में अधिवक्ता सौरभ ने एनजीटी द्वारा खालिद अशरफ व अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (11 जुलाई, 2017) का हवाला देते हुए कहा को सिंथेटिक मांझा/ नायलॉन धागे और पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य सभी सामान जैसे सिंथेटिक धागों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर रोक के बावजूद प्रभावी प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। कानूनी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पतंगबाजी के लिए केवल सूती धागे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिंथेटिक मांझा/ नायलॉन धागे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। एनजीटी के निर्देशों के बावजूद लगातार आदेश का उल्लंघन हो रहा है और वाराणसी में नायलॉन/ सिंथेटिक मांझा धागा और साथ ही सिंथेटिक सामग्री से लेपित धागे खरीदे, बेचे, भंडारित और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे मनुष्य, पक्षी जानवर लगातार उसके निवाला बनते जा रहे हैं।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 11, 2026, 11:14 IST
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