Delhi NCR News: पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को अंतरिम राहत नहीं, कल होगी सुनवाई

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की ग्रामीण विकास बैंक एफडी घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। साथ ही अभियोजन पक्ष (लोक अभियोजक) को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए राजेंद्र भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस फैसले में उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिका में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के साथ ही दतिया विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। बुधवार को करीब एक घंटे तक चली सुनवाई में भारती की ओर से विस्तार से दलीलें पेश की गईं। यह है मामलाविशेष सीबीआई अदालत से सजा मिलने के बाद राजेंद्र भारती को अपील दायर करने के लिए जमानत मिल चुकी है। इस बीच दतिया विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला उनके चुनाव लड़ने की संभावना पर भी सीधा असर डाल सकता है। यह मामला ग्रामीण विकास बैंक के एफडी घोटाले से जुड़ा है, जिसमें भारती पर गंभीर आरोप लगे थे।

#NoInterimReliefForFormerMLARajendraBharti;HearingToBeHeldTomorrow. #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 08, 2026, 16:30 IST
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