Varanasi News: टेंट सिटी कंपनी से तीन महीने में वसूलें 34.24 लाख रुपये का जुर्माना, NGT ने कही ये बात; जानें

Varanasi News: अस्सी घाट के सामने गंगा की तलहटी में बसाई गई टेंट सिटी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अवैध करार दिया है। एनजीटी ने अपने निर्णय में कहा कि नदी के तट और बाढ़ क्षेत्र में टेंट सिटी का निर्माण और संचालन पर्यावरणीय नियमों, गंगा संरक्षण कानूनों और ट्रिब्यूनल के पूर्व आदेशों का खुला उल्लंघन था। एनजीटी ने यह भी कहा कि भविष्य में गंगा के तट पर किसी भी प्रकार की टेंट सिटी बसाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निर्देश दिया है कि दोनों टेंट सिटी संचालकों से लगाई गई 34.24 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तीन माह के भीतर वसूली जाए। यह आदेश एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने तुषार गोस्वामी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित किया। मामले की सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को पूरी हुई थी, जबकि फैसला 8 जनवरी 2026 को सुनाया गया। एनजीटी ने अपने आदेश में साफ कहा है कि भविष्य में गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों के तट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर कोई भी टेंट सिटी या इसी तरह की पर्यटन परियोजना स्थापित नहीं की जाएगी। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि काशी में विकास आवश्यक है, लेकिन गंगा की अविरलता, निर्मलता और जैव विविधता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 11, 2026, 00:39 IST
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