नई आबकारी नीति: हिमाचल में बिना लाइसेंस शराब परोसी तो एक लाख तक जुर्माना, ओवरचार्जिंग पर ठेका सील

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026-27 की नई आबकारी नीति में सख्त प्रावधान लागू करते हुए बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। शादी समारोह, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला या अन्य व्यावसायिक परिसरों में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर पहली बार 50 हजार, दूसरी बार 75 हजार और तीसरी बार एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई और सख्त होगी। अधिकृत लाइसेंसी द्वारा अनधिकृत रूप से शराब परोसने पर 20 हजार से शुरू होकर तीसरी बार 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। चौथी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 19, 2026, 17:54 IST
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