UP News: बरेली में करंट से हुई थी मां-बेटे की मौत, विद्युत निगम देगा 14.70 लाख रुपये मुआवजा

बरेली में घर के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट आकर हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव धमीपुर निवासी मां-बेटे की मौत के मामले में विद्युत निगम को एक माह के अंदर पीड़ित पक्ष को 14.70 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करना होगा। 10 माह पुराने मामले में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कालीचरन, सदस्य संजीव कुमार गौतम और अनीता यादव की बेंच ने यह आदेश दिया है। धमीपुर गांव निवासी शेर सिंह के घर के पास से 11 केवी की लाइन गुजर रही थी। जर्जर और काफी नीचे लटक रही इस लाइन को ठीक कराने के लिए उन्होंने और गांव के प्रधान ने कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुना। 13 फरवरी 2024 की शाम 5:30 बजे शेर सिंह लाइन की चपेट में आ गए। उनकी मां रामकुंवर ने बचाने की कोशिश की तो वह भी झुलस गईं। शेर सिंह की मौके पर ही और रामकुंवर की इलाज के दौरान 25 मार्च को मौत हो गई थी। शेर सिंह की पत्नी रूपवती ने स्थायी लोक अदालत में मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। बाद में शेर सिंह के पिता राम भरोसे ने भी अपनी पत्नी रामकुंवर की मौत के बदले मुआवजे की अपील की। दोनों मामलों में कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की। विद्युत निगम के अधिकारियों की ओर से पेश किए गए तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने रूपवती और रामभरोसे के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 21, 2025, 14:17 IST
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