Panipat News: पत्नी, साली और सास की हत्या के दोषी को उम्रकैद
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता की काेर्ट ने चुलकाना गांव में पांच सितंबर 2020 को पत्नी, साली और सास की हत्या के दाेषी नूर हसन उर्फ राजू काे उम्रकैद की सजा सुनाई। दाेषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी ने पत्नी और साली की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी और साली के शव के साथ दुष्कर्म किया था। इसके तीन दिन बाद सास की हत्या कर शव के साथ दरिंदगी की थी। मामला सितंबर 2020 का है। चुलकाना निवासी नूर हसन समालखा में किराये पर रहता था। आरोपी नूर हसन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में यह सब कबूल किया। पुलिस ने कोर्ट के सामने इन सब तथ्यों को पेश किया। नूर हसन ने चार सितंबर 2020 को पत्नी के साथ विवाद और साली की ओर से पुलिस में शिकायत करने की धमकी देने के बाद बदला लेने की साजिश रची। पांच सितंबर 2020 को उसने पत्नी और साली को पेय पदार्थ में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। बेसुध होने पर कुल्हाड़ी से वार कर दोनों की हत्या कर दी। उसने साक्ष्य मिटाने के लिए पत्नी के शव को रेलवे लाइन के पास जला दिया और साली के शव के साथ दुष्कर्म करने के बाद गंदे नाले में फेंक दिया था। सास ने अपनी दोनों बेटियों के बारे में पूछताछ की तो आठ सितंबर 2020 की रात बात करने के बहाने वह उन्हें बाइक पर ले गया। उनकी रास्ते में गला दबाकर हत्या कर दी।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 28, 2026, 03:34 IST
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