Kangra News: बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 वर्ष की कैद
धर्मशाला। बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोपी महिंद्र निवासी सरड़ वम्मी (तहसील रक्कड़) पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरा सपना पांडे की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।घटना 19 मार्च 2024 की है, जब महिंद्र ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली 85 वर्षीय माया देवी के सिर पर डंडे से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बुजुर्ग महिला की बहू निर्मला देवी की शिकायत पर पुलिस थाना रक्कड़ में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच मुख्य आरक्षी विक्रम और उप निरीक्षक गुरदेव सिंह ने पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया।अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महिंद्र को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। धारा 307 में 10 वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत 7 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत 7 साल का कारावास और धारा 323 और 504 के तहत क्रमशः 1 वर्ष और 2 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेशानुसार ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने की।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 06, 2026, 17:31 IST
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