Maharashtra: भाजपा विधायक ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल; विपक्ष भड़का
मुंबई की एक अदालत ने विधायक तुकाराम काटे, उनकी पत्नी मंगला काटे और 12 अन्य को 2009 में बीएमसी मुख्यालय में हुई झड़प और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण आर नवंदर ने 18 दिसंबर को सुनाए गए फैसले में सभी 14 आरोपियों को सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से मुक्त किया। मामला नवंबर 2009 का है, जब पंजरपोल और चेंबूर क्षेत्रों में पानी की गंभीर किल्लत थी। उस समय मंगला काटे और उनके पति तुकाराम काटे के नेतृत्व में एक समूह बीएमसी हाइड्रोलिक इंजीनियर दिनेश गोंदालिया के कार्यालय में गया, ताकि पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। अभियोजन के अनुसार, जब उन्हें असंतोषजनक जवाब मिला, तो विवाद ने हिंसक रूप ले गया। आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, कांच के शीशे तोड़े, लकड़ी की दीवारें गिराईं और कंप्यूटर सीपीयू व कुर्सियां क्षतिग्रस्त की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी का किसी सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने या मारने का कोई इरादा नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई विशेष सबूत नहीं है कि किसी ने जानबूझकर बीएमसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने माना कि नुकसान आकस्मिक था और जानबूझकर नहीं हुआ, इसलिए सभी 14 आरोपियों को राहत दी गई।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 21, 2025, 02:41 IST
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