Madras High Court: थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी कार्तिगई दीपम विवाद पर एकल पीठ का फैसला बरकरार, अदालत का बड़ा फैसला

तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून में दीपम जलाने के मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा है। कार्तिगई दीपम विवाद को लेकर मंगलवार को आए मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को बड़ा फैसला माना जा रहा है। थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास स्थित दीपथून पर दीप जलाने को लेकर हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने निर्देश जारी किए थे। हालांकि, तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर प्रशासन की तैनाती से इनकार कर दिया था। तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मद्रास हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, 'अपीलकर्ताओं- जिनमें राज्य सरकार, हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह अवुलिया दरगाह शामिल हैं- यह दिखाने के लिए ठोस सबूत पेश करने में विफल रहे हैं कि आगम शास्त्र उस स्थान पर दीपक जलाने से रोकता है।' उन्होंने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'कानून और व्यवस्था का मुद्दा एक 'काल्पनिक भूत' है। शक्तिशाली राज्य का यह डर हास्यास्पद और चौंकाने वाला है कि देवस्थानम के प्रतिनिधियों को साल के किसी खास दिन पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति देने से जन शांति भंग हो जाएगी।' (खबर अपडेट की जा रही है।) अन्य वीडियो

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 06, 2026, 11:07 IST
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