हिमाचल: पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम सुखविंद्र सुक्खू का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
हिमाचल में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट में की ओर से आए फैसले पर सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत मेंसीएम सुक्खू ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो पंचायत चुनाव पर फैसला दिया है, वो किस कानून के तहत दिया है, जबकि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के कोई मायने ही नहीं हैं। सीएम ने आगे कहा, 'अच्छा तो यह होता कि वो(कोर्ट) सरकार से पूछते, हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल-मई में चुनाव हो। बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो। लेकिन अब कानूनी व्याख्या की बात है। क्योंकि जो हाईकोर्ट के फैसले आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कानून की व्याख्या नहीं हो रही और मनमाने(आरबिर्टरी) निर्णय हो रहे हैं। हमारा मानना है कि प्रदेश में आपदा एक्ट लगा है और एक्ट के तहत सभी चीजों की संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ा जाता है।' सीएम ने कहा कि फैसले का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी, करेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम संसद में बना है, उसके कोई मायने हैं या नहीं। उस संभावना को हम तलाशेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम के मायने क्या है, इसकी व्याख्या हम कोर्ट से पूछेंगे। दिसंबर-जनवरी को चुनाव करवाते तो बर्फबारी से दिक्कतें आती हैं। इससे पहले मुख्यमंत्रीसुक्खू ने शिमला में 12 एंटी चिट्टा, 4 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाहनों व 2 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 09, 2026, 13:09 IST
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