केरलम: सीएमआरएल घूस मामले में पूर्व सीएम विजयन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट से ये याचिकाएं खारिज; क्या है मामला?
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिजनों को एक बड़ा झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को उनकी उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) घूस मामले में अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एकल न्यायाधीश (सिंगल जज) के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति के. नटराजन और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की पीठ ने विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और उनके पति पीए मोहम्मद रियास की उन अर्जियों को ठुकरा दिया, जिनमें उन्होंने एकल न्यायाधीश के नौ अक्तूबर के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि नौ अक्तूबर के आदेश से आवेदकों के पास एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ संवैधानिक या कानूनी उपाय अपनाने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। पीठ ने कहा, 'अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाली सभी अर्जियां खारिज की जाती हैं।' विजयन, वीणा और रियास ने अपनी अपीलों में दावा किया है कि नौ अक्तूबर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले एकल न्यायाधीश ने उनका पक्ष नहीं सुना था। (खबर अपडेट की जा रही है)
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 15, 2026, 06:21 IST
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