Karnataka: कर्नाटक में भाजपा विधायक के खिलाफ चेक बाउंस पर मामला दर्ज, चुनाव में लिया था 99 लाख का कर्ज

कर्नाटक के भाजपा विधायक शरणु सालगर के खिलाफ 99 लाख रुपये के चेक बाउंस के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन पर आरोप है कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान लिए गए की कर्ज की राशि वापस नहीं की। उन्होंने बताया कि विधायक ने अपने दूर के रिश्तेदार से चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी। जनवरी और फरवरी 2023 के बीच कई किस्तों में राशि प्राप्त की थी। इसके साथ ही उन्होंनेे छह महीने के भीतर भुगतान का आश्वासन भी दिया था। यह भी पढ़ें-Bengaluru: शादी के कुछ दिनों बाद घरों में पसरा मातम, पहले पत्नी ने की आत्महत्या; फिर पति ने भी लगाई फांंसी दो साल इंतजार किया, फिर भी नहीं लौटाए पैसे एफआईआर में बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने दो साल तक इंतजार किया, लेकिन बार-बार याद दिलाने के बावजूद जब विधायक ने उधार ली गई राशि लौटाने का कोई संकेत नहीं दिखाया, तो 14 सितंबर, 2025 को वरिष्ठों द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक ने देनदारी स्वीकार की और 99 लाख रुपये का चेक जारी किया। एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य 16 सितंबर को विधायक के आवास पर यह पुष्टि करने के लिए गए कि चेक जमा किया जा सकता है या नहीं, तो विधायक ने कथित तौर पर आक्रामक व्यवहार किया और धमकी दी शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कथित धमकियों को रिकॉर्ड किया गया था और शिकायत के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह भी पढ़ें-Kerala: चांगर्मकुलम में खेलते-खेलत एक साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, गलती से निगल गया था पत्थर; परिवार में मातम हालांकि, पुलिस ने बताया कि जब 18 सितंबर को शिकायतकर्ता के बैंक के माध्यम से चेक प्रस्तुत किया गया, तो अगले दिन यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि खाता बंद है। चेक के अनादरण के बाद, 22 सितंबर को विधायक को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने बताया कि कोई जवाब नहीं मिला। विधायक के खिलाफ कई धारोंमें अपराध दर्ज पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ 27 दिसंबर को बसवा कल्याणा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 314 (बेईमानी से संपत्ति का गबन), 318 (धोखाधड़ी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (आपराधिक धमकी) और 74 (किसी महिला की मर्यादित करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आगे बताया कि मामले की जांच चल रही है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 29, 2025, 12:44 IST
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