High Court : पूर्व एमएलए विजय सिंह के बेटों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलए विजय सिंह के घर में हुए विस्फोट मामले में उनके दो बेटों की गिरफ्तार पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने अविनाश उर्फ विक्की और अभिषेक उर्फ सिक्की की याचिका पर दिया है। फर्रुखाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के मछरट्टा इलाके में पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर मार्च 2026 को जोरदार धमाका हुआ था। पूर्व विधायक के दो बेटों समेत कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थ संग्रह कर निर्माण करने व अन्य आरोपों में विधायक के बेटे अभिनाश उर्फ विक्की व अभिषेक उर्फ सिक्की और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोपियों ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद की ओर से पेश की गई विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्टों का बारीकी से संज्ञान लिया। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि प्राथमिकी में दर्ज घटना का कारण कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं बल्कि रसोई गैस सिलिंडर जैसा कोई अन्य स्रोत है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकारी अधिवक्ता को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 08, 2026, 16:53 IST
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