High Court : आदेश पत्र स्पष्ट लिखने या टाइप कराने के निर्देश पुनः जारी हों, हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को दिया निर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे एक बार फिर सभी जिला न्यायाधीशों को आदेश जारी कर अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को आदेश पत्र (ऑर्डर शीट) स्पष्ट व पठनीय लिखावट में लिखने अथवा टाइप कराने के प्रति संवेदनशील करें। यह निर्देश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने वर्ष 2018 के हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त बब्बू उर्फ हैदर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर एवं सत्र न्यायाधीश बागपत के 16 अगस्त 2022 के आदेश की फाइल मिली जिसमें आर्डर शीट अस्पष्ट लिखावट में लिखी गई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट के जज ने एक स्वीकार किया कि वे समन्वय पीठ के 2023 में पारित आदेश से पूर्णतः अवगत थीं, जिसमें आदेशों को स्पष्ट लिखावट में लिखने का निर्देश दिया गया था। वह उसका पालन भी करती हैं और भविष्य में वह और ज्यादा सावधान रहेंगी। कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद वर्तमान प्रकरण में आदेश पत्र अत्यंत अपठनीय (अस्पष्ट) लिखावट में लिखा गया था।कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला है। लेकिन कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागपत के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर रहा है। लेकिन अपेक्षा करता है कि भविष्य में वह अधिक सावधानी बरतेंगी।भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे समन्वय पीठ के आदेश को पुनः सभी जिला न्यायाधीशों को प्रसारित करें।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 19, 2025, 18:45 IST
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