Indore News: इंदौर में 1.33 लाख नो मैपिंग लोगों को फिर से वोटर बनने के लिए करना होंगे सबूत पेश
इंदौर में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होने के बाद 1.33 लाख वोटर नो मैपिंग श्रेणी में आ चुके हैं। उन्होंने तय समयावधि में दस्तावेज पेश नहीं किए, इसलिए अब उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद उन्हें फिर से नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे। वर्ष 1950 से एक जुलाई 1987 के बीच जन्मे लोगों को मतदान के लिए चिन्हित 12 दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से 2003 के बीच जन्म लेने वाले मतदाताओं को खुद के अलावा माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं 1 जनवरी 2003 के बाद जन्म लेने वाले युवाओं को खुद के अलावा माता और पिता, दोनों के दस्तावेज भी पेश करने होंगे। इंदौर में 4 लाख 47 हजार 123 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले, वोटर की मृत्यु, तबादले और दोहरे नामों के कारण नाम काटे जा चुके हैं, जबकि 1.33 लाख वोटरों को नो मैपिंग की श्रेणी में रखा गया है। इंदौर में कई महिला मतदाताओं का मायका महाराष्ट्र में है। वहां नगरीय निकायों के चुनाव होने के कारण 2003 की मतदाता सूची मिलने में परेशानी आ रही थी। कई महिला वोटर इस कारण नो मैपिंग की श्रेणी में हैं। दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद फरवरी माह में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इस तरह देख सकते है नाम यदि मतदाता सूची से नाम कट गया है तो उसे आनलाइन देखा जा सकता है। सबसे पहले ब्राउजर पर Electoral Rooll सर्च करे। चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in खुलेगी।इसके बाद Voters services portal पर देखे। आवश्यक जानकारी भरने के बाद पेज पर part no. and part name में आप्शन चुने। इसे बाद पर वोटर लिस्ट डाउनलोड कर मतदान केंद्र देख कर अपना नाम देखा जा सकता है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 24, 2025, 19:51 IST
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