Aligarh News: सभी गवाह गवाही से मुकरे, पत्नी की हत्या के आरोप से पति बरी

अलीगढ़ में बरला क्षेत्र के गांव गाजीपुर में विवाहिता की हत्या के आरोपी पति नीरज को अदालत से बरी कर दिया गया। सत्र न्यायालय में हुए ट्रायल में सभी गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण मुकदमे में आरोप साबित नहीं हो सके। घटना 29-30 दिसंबर 2023 की रात की है। वादी मुकदमा फिरोजाबाद नसीरपुर के फतेहपुर करखा हाल मुस्तफाबाद रोड शिकोहाबाद निवासी राघव ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी बहन गीता की शादी गाजीपुर बरला के नीरज संग मार्च 2003 में हुई थी। घटना वाली रात उन्हें सूचना मिली कि उनकी बहन की बहनोई नीरज ने धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी। शव को कमरे में बंद कर भाग गया। जब वे पहुंचे तो बहनोई नीरज गायब मिला। मुकदमे में आरोप लगाया कि बहन के बच्चा न होने के चलते वह उस पर शक करता था। इसी के चलते हत्या की गई। इस मुकदमे में पुलिस चार्जशीट के आधार पर ट्रायल हुआ। इसमें वादी, उसके भाई व अन्य परिजन गवाही से मुकर गए। अदालत ने परिवार के गवाहों को पक्षद्रोही घोषित कर मुकदमे के आरोपों से नीरज को बरी कर दिया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 27, 2025, 15:04 IST
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