Himachal: विभाग समान पदों पर बैठे कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता, जानें हाईकोर्ट के बड़े आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार या कोई भी विभाग समान पदों पर काम कर रहे दो कर्मचारियों के बीच लाभ देने के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को सहायक अभियंता के रूप में 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अश्योर्ड कॅरिअर प्रोग्रेशन योजना के तहत उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाए। साथ ही फैसले की तारीख से वास्तविक वित्तीय लाभ जारी किए जाएं। अदालत ने यह फैसला सेवानिवृत्त सहायक अभियंता धनी राम वर्मा की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 10, 2026, 19:30 IST
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